Sukanya Samriddhi Yojana News: नए साल 2024 में मोदी ने दिया तोहफा ;बढ़ाई ब्याज दरें, जाने क्या है ? सुकन्या समृद्धि योजना
नए साल 2024 से पहले सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना Sukanya Samriddhi Yojana में निवेश करने वालों को सौगात दी है। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.2 प्रतिशत कर दिया है। इस योजना पर पहले निवेशकों को 8 फीसदी ब्याज दिया जाता था। हालांकि सरकार ने दूसरी योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी नहीं की है।
नई दिल्ली। सरकार ने नए साल से पहले स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दर बढ़ाते हुए निवेशकों को तोहफा दिया है। सुकन्या समृद्धि योजना Sukanya Samriddhi Yojana के लिए इस वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.2 प्रतिशत कर दिया है। इस योजना पर पहले निवेशकों को 8 फीसदी ब्याज दिया जाता था। हालांकि सरकार ने दूसरी योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी नहीं की है।
वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों का एलान कर दिया है। सुकन्या समृद्धि योजना को छोड़कर किसी भी योजना की ब्याज दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान ब्याज दर बढ़ाकर 8.2 प्रतिशत कर दिया गया है।
Sukanya Samriddhi Yojana दूसरी बार बढ़ी ब्याज दरें
इस वित्त वर्ष में यह दूसरी बार है जब सरकार ने इस योजना के लिए ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी की है
इससे पहले पहली तिमाही के दौरान सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर 7.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 फीसदी कर दिया था।
इस तरह देखा जाए तो मौजूदा वित्त वर्ष में बेटियों के लिए चलाई इस स्कीम की ब्याज दरों में सरकार ने .6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है।
फिक्स्ड डिपोजिट स्कीम की ब्याज दरों में भी बढ़ोत्तरी
सुकन्या समृद्धि योजना के साथ साथ तीन साल की सावधि जमा पर मौजूदा ब्याज दर सात प्रतिशत से बढ़कर 7.1 प्रतिशत हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर, पीपीएफ और बचत जमा पर ब्याज दरों को क्रमश: 7.1 प्रतिशत और चार प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है।
किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत है और इसकी मैच्योरिटी अवधि 115 महीने है। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) पर ब्याज दर 1 जनवरी से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए 7.7 प्रतिशत पहले की तरह ही है। मासिक आय योजना (एमआइएस) के लिए ब्याज दर (7.4प्रतिशत) में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लाभ के लिए शुरू की गई सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है। यह “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” योजना का एक हिस्सा है और 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के माता-पिता इस योजना के तहत बालिकाओं का अकाउंट खोल सकते हैं। यह अकाउंट बैंकों और पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है और अकाउंट को 21 वर्ष तक या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए योग्यता
सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल बालिका के नाम पर माता-पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा खोला जा सकता है
अकाउंट खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए
एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं
एक परिवार को केवल दो SSY अकाउंट को खोलने की अनुमति है
नोट: सुकन्या समृद्धि अकाउंट कुछ विशेष मामलों में दो से अधिक लड़कियों के लिए खोला जा सकता है जो नीचे दिए गए हैं-
यदि जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है या अगर पहले एक साथ तीन बच्चे पैदा होते हैं, तो तीसरा अकाउंट खोला जा सकता है।
यदि जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है, तो तीसरा SSY अकाउंट नहीं खोला जा सकता है
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के लाभ
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के हिस्से के रूप में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है। इस योजना के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
अधिक ब्याज दर- PPF जैसी अन्य सरकारी योजनाओं की तुलना में SSY बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। इस योजना में अभी यानी Q3 वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुताबिक 8% की दर से ब्याज दिया जा रहा है।
गारंटीड रिटर्न- चूंकि सुकन्या समृद्धि योजना सरकारी योजना है, इसलिए यह गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है।
टैक्स बेनिफिट- सुकन्या समृद्धि योजना की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रु. तक टैक्स में छूट मिलती है।
अपनी सहूलियत के मुताबिक निवेश करें – कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रु. और अधिकतम 1.5 लाख रु. प्रतिवर्ष का डिपॉज़िट कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप उसी के मुताबिक इस योजना में निवेश कर सकते हैं।
कंपाउंडिंग का लाभ- सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक लंबी अवधि की निवेश योजना है क्योंकि यह वार्षिक कंपाउडिंग (चक्रवृद्धि) ब्याज का लाभ प्रदान करती है। इसलिए, अगर आप कम निवेश भी करते हैं तो आपको लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलेगा।
आसानी से ट्रांसफर- सुकन्या समृद्धि अकाउंट को देश के एक हिस्से से दूसरे (बैंक/ डाकघर) में स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर किया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) डिपॉज़िट लिमिट
कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रु. और अधिकतम 1.5 लाख रु. प्रतिवर्ष का डिपॉज़िट कर सकता है। आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि अकाउंट में जमा करनी होगी। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अवधि/ मैच्योरिटी पीरियड
सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि बालिका के 21 वर्ष के होने या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक होती है। हालांकि, यह निवेश आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक ही करना होता है। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा, भले ही इसमें कोई डिपॉज़िट न किया गया हो।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की अन्य प्रमुख विशेषताएं
यदि कोई SSY अकाउंट होल्डर 250 रु. की न्यूनतम राशि भी जमा नहीं कर पाता है, तो उसके अकाउंट को ‘डिफ़ॉल्ट अकाउंट’ कहा जाएगा। लेकिन इस डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर भी मैच्योरिटी की तारीख तक, लागू ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि, डिफॉल्ट किए गए अकाउंट को अकाउंट खोलने के 15 साल पूरे होने से पहले कम से कम 250 रु. + 50 रु.(जुर्माना) का निवेश करके फिर से रीओपन किया जा सकता है।
एक बालिका 18 वर्ष की होने के बाद, वह पोस्ट ऑफिस/बैंक जहां उसका अकाउंट है, सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करके SSY अकाउंट मैनेज कर सकती है।
लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर या उसके 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अकाउंट से 50% तक पैसा निकाला जा सकता है। पैसा एक साथ या फिर किस्तों में मिल सकता है। एक साल में एक ही बार और अधिकतम पांच साल तक किस्त में पैसा ले सकते हैं।
SSY अकाउंट का समय से पहले बंद होना
18 वर्ष की हो जाने पर शादी के खर्च के लिए बालिका द्वारा ही SSY अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। हालाँकि, इसके अलावा भी कुछ विशेष स्तिथियों में अकाउंट बंद किया जा सकता है और संबंधित राशि निकाली जा सकती है:
अकाउंट होल्डर की अचानक मृत्यु: अगर योजना में रजिस्टर्ड बालिका की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो माता- पिता या कानूनी अभिभावक अकाउंट में जमा राशि और ब्याज को निकाल सकते हैं। नॉमिनी के अकाउंट में यह राशि तुरंत जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा, माता- पिता या कानूनी अभिभावक को अकाउंट होल्डर की मृत्यु संबंधित दस्तावेज़ जमा कराने होंगे जो संबंधित अधिकारियों द्वारा वेरिफाई कराए होने चाहिए।
अकाउंट जारी रखने में असमर्थता: अगर केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश है कि निवेशक अकाउंट में निवेश करने के योग्य नहीं है तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। यदि अकाउंट में निवेश करने की वजह से जमाकर्ता को किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो इसे बंद किया जा सकता है। इसके अलावा, अकाउंट को बंद करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना ज़रूरी है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल मेडिकल इमरजेंसी जैसे विशेष मामलों में ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट को बंद किया जाएगा।