Kanpur: बसपा नेता अनुपम दुबे को उम्रकैद, 27 साल पहले चलती ट्रेन में की थी इंस्पेक्टर की हत्या
Anupam Dubey (Reliable Media)इंस्पेक्टर राम निवास यादव की हत्या के मामले में बसपा नेता व माफिया अनुपम दुबे को आजीवन कारावास की सजा मिली है। माफिया अनुपम दुबे पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है जिसकी आधी धनराशि दिवंगत इंस्पेक्टर की पत्नी को दिए जाने के आदेश दिए। इंस्पेक्टर राम निवास यादव की 14 मई 1996 को पैसेंजर ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
कानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम राम अवतार प्रसाद की अदालत ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के इंस्पेक्टर मेरठ निवासी राम निवास यादव की हत्या में फर्रुखाबाद निवासी बसपा नेता व माफिया अनुपम दुबे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
माफिया अनुपम दुबे पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसकी आधी धनराशि दिवंगत इंस्पेक्टर की पत्नी को दिए जाने के आदेश दिए। इंस्पेक्टर राम निवास यादव की 14 मई 1996 को पैसेंजर ट्रेन में अनवरगंज स्टेशन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह एक मुकदमे में कोर्ट में गवाही देने के बाद ट्रेन से लौट रहे थे। इस मामले में जीआरपी थाने में बसपा नेता अनुपम दुबे के साथ नेम सिंह उर्फ बिलइया और कौशल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
63 मुकदमे हैं दर्ज
अनुपम हरदोई के सवायजपुर और फर्रुखाबाद के सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुका है। उस पर वर्तमान में 63 मुकदमे हैं। गुरुवार को बसपा नेता को मथुरा से कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद डिमरी ने बताया कि कोर्ट ने अनुपम को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
गवाह ने कहा, अनुपम को पिता की हत्या का था शक
मुकदमे की सुनवाई में 18 लोगों की गवाही कराई गई थी। बचाव पक्ष एक भी गवाह पेश नहीं कर सका। एक गवाह ने गवाही दी थी कि अनुपम दुबे को लगता था कि राम निवास यादव ने भीड़ को उसके पिता की हत्या के लिए उकसाया था। दरअसल, उसके वाहन की टक्कर से एक महिला को चोट लग गई थी। इस पर भीड़ ने उसके परिवार के वाहन को घेर कर मारपीट शुरू कर दी थी। इस पर अनुपम के पिता की मौत हो गई थी।
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